ACCIDENT DEATH DUE TO PIT IN ROAD,UNSAFE ELECTRIC WIRING NEED TO PAY COMPENSATION Delhi:रिंग रोड पर मैटकाफ हाउस के पास सड़क पर बने गड्ढे में गिरने से 61 साल के बुजुर्ग जगदीश सुखीजा की मौत हो गई। इस मामले में पीडब्ल्यूडी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। कानूनी जानकार बताते हैं कि लापरवाही जानबूझकर बरती जाए या फिर अनजाने में, नुकसान होने पर पीड़ित पक्ष क्षतिपू्र्ति के लिए संबंधित सिविक एजेंसी या फिर सरकारी एजेंसी के खिलाफ दावा ठोक सकता है। नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर लॉ ऑफ टॉर्ट का सहारा भी लिया जा सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा करना संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और स्वच्छंदता का अधिकार मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एमएल लाहोटी बताते हैं कि जीवन के अधिकार से मतलब है कि सम्मान से जीने का अधिकार। संविधान के तहत सरकार का दायित्व है कि वह लोगों के मूल अधिकार यानी जीवन के अधिकार की रक्षा करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो हाई कोर्ट में अनुच्छेद-226 और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद-32 के तहत रिट दाखिल कर अपील की जा सकती है। सिविक एजेंसी की लापरवाही के कारण कोई