Umaria: २ पूर्व कलेक्टर और SP पर अवमानना केस दायर , Not Registered FIR In Cognizable Offence By Collector Maal Singh Bhaydiya , Abhishek Singh and SP Asist Yaday , Sachin Sharma- Criminal Contempt Case File.
CRIMINAL CONTEMPT PETITION FILED BEFORE CJM COURT UMARIA.
NOT REGISTERED FIR IN COGNIZABLE OFFENCE AS PER SUPREME COURT GUIDELINES.
COLLECTOR IS RESPONSIBLE FOR LAW AND ORDER .
CHALLANGED SUPREME COURT ORDER FOR WEL-WISHERS BY 2 EX COLLECTORS AND SUPERINTENDENT OF POLICE.
UMARIA: २ पूर्व कलेक्टर और SP पर अवमानना केस उमरिया CJM कोर्ट में दायर कर दिया गया है। २०१६ में हुई घटना में बिजली का तार टूट कर एक ठेले वाले पर गिर पड़ा और उसकी करंट लगने से मौत हो गयी। बिजली विभाग ने सेफ्टी वायर नहीं लगाया जिस कारण ठेले वाले की मौत हो गय। ये लापरवाही से हुई मौत का मामला था पर पुलिस में मर्ग कायम कर जाँच की। DGP आर्डर के अनुसार मर्ग की जाँच सिर्फ सुसाइड में होती है और यह IPC ३०४ A का COGNIZABLE OFFENCE था। सभी पुराने कलेक्टर MAAL SINGH BHAYDIYA ,अभिषेक सिंह , SP असित यादव, सचिन शर्मा, TI VIPIN Singh ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर ललिता कुमारी की अवहेलना की और FIR नहीं दर्ज़ की। मामले की सुनवाई जल्द शुरू होगी और सभी को कोर्ट द्वारा नोटिस जारी होगा। अवमानना के केस में आरोपी को स्वयं लड़ना पड़ता है वो सरकारी कुर्सी का उपयोग नहीं कर सकता। पिछले हफ्ते उमरिया SP VIKAS KUMAR और TI VARSHA PATEL UMARIA KOTWALI को कोर्ट ने नोटिस जारी किया। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन नहीं किया और ना ही प्रारंभिक जाँच की ना ही FIR दर्ज़ की । पुलिस एक्ट के अनुसार कलेक्टर भी FIR नहीं लिखने का दोषी है और यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती है। कलेक्टर की जिम्मेदारी है की पुलिस के काम काज पर नज़र रखे और कोर्ट के नियम पालन करवाए।
PRESENT JOB
MAAL SINGH- REVENUE COMMISSIONER , UJJAIN
ABHISHEK SINGH- MD, MP SCHEDULE TRIBE STATE FINANCE
SACHIN SHARMA- SP CHATTARPUR
ASIT YADAV- COMMANDENT GAWLIOR BATTALION
TI VIPIN SINGH- ?
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