20 Times Penalty On Royalty Theft At
मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2006 MP Mining act 2006 तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 का उल्लंघन पाया गया था। मध्यप्रदेश Minor Minerals गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 के अनुसार उत्खनिज पत्थर 16 लाख 48 हजार घनमीटर की रॉयल्टी राशि 8 करोड़ 24 लाख रुपए होती है। जिसका बाजार मूल्य 24 करोड़ 72 लाख होता है।
रॉयल्टी राशि का 20 गुना एक अरब 64 करोड़ 80 लाख रुपए और बाजार मूल्य का 10 गुना अर्थात 2 अरब 47 करोड़ 20 लाख रुपए तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9-ख-2 के अंतर्गत 5 हजार रुपए जुर्माना राशि मिलाकर कुल 2 अरब 47 करोड़ 20 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना तय किया गया।
सीधी(ब्यूरो)। 23 Dec 2014 अवैध खनन के एक मामले में जिला प्रशासन ने खननकर्ता पर 247 करोड़ का जुर्माना लगाया है। सोमवार को जारी आदेश में कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने जुर्माना राशि वसूलने के साथ ही मौके से जब्त की गई एक जेसीबी मशीन व अन्य सामग्री को राजसात करने के भी आदेश दिए। माना जा रहा है कि रीवा संभाग में किसी अवैध खननकर्ता पर लगाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है।
गिट्टी बना कर बेची
बहरी निवासी पुनीत सिंह पुत्र सुखेन्द्र बहादुर ने बहरी के ही आराजी नंबर 819, रकवा 93.07 हेक्टेयर में अवैध रूप से ड्रिल मशीन से पत्थर का अवैध खनन कराया। इसकी क्रेशर से गिट्टी बनाकर सप्लाई कर दी। इस दौरान बिना अनुमति पत्थर के खनन के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया। अवैध खनन से यहां 515 मीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और 20 मीटर गहरी खदान बन गई।
साढ़े 16 लाख घन मीटर पत्थर खोदा
करीब 15 दिन पहले तहसीलदार व राजस्व अमले ने छापा मारकर अवैध खनन के क्षेत्रफल का आकलन किया था। इसमें 16 लाख 48 हजार घनमीटर पत्थर का खनन करना पाया गया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कलेक्टर ने 2 अरब 47 करोड़ 20 लाख 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाकर नोटिस जारी किया है। साथ ही एक जेसीबी मशीन, चार फावड़ा, एक सब्बल, एक हथौड़ा, लोहे व प्लास्टिक की तगाड़ियां राजसात करने के निर्देश दिए हैं।
जेसीबी में नहीं था नंबर
छापे के दौरान जब्त जेसीबी मशीन भी बिना नंबर की थी। इसका इंजन नंबर 4 एच 32011321177 और चेचिस नंबर आईएमओपी 11130677 था। इसी मशीन से अवैध खनन किया जा रहा था। मशीन को सिहावल का अफसर अली चला रहा था।
Shahdol :शहडोल। शुक्रवार को कलेक्टर डॉ. अशोक कुमार भार्गव Ashok Kumar Bhargav ने खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों पर 7 करोड़ 28 लाख का जुर्माना ठोका है। डॉ. भार्गव ने खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जीवीआर कंपनी पर 4 करोड़ 48 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं प्रबंधक आईसीएस कंपनी चेन्नई मद्रास पर 2 करोड़ 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
Shahdol :शहडोल। शुक्रवार को कलेक्टर डॉ. अशोक कुमार भार्गव Ashok Kumar Bhargav ने खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों पर 7 करोड़ 28 लाख का जुर्माना ठोका है। डॉ. भार्गव ने खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जीवीआर कंपनी पर 4 करोड़ 48 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं प्रबंधक आईसीएस कंपनी चेन्नई मद्रास पर 2 करोड़ 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
गौरतलब है कि कलेक्टर न्यायालय शहडोल में खनिज निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि जिले के बगदरी एवं पपरेडी में खरपा तिराहा के पास लगभग 44000 घनमीटर मुरूम एवं ग्राम पपरेडी में 24000 घनमीटर पत्थर बिना अनुज्ञप्ति स्वीकृत किए भंडारित पाया गया था, जो मप्र खनिज नियम 2006 के नियम 3 का उल्लंघन है। उक्त नियम के तहत भंडारित खनिज की रॉयल्टी का 20 गुना या बाजार मूल्य का 10 गुना ( 10 times Market Rate) जो अधिक हो अर्थदंड अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है। कलेक्टर द्वारा मप्र खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2006 के नियम 3 के उल्लंघन पाए जाने पर जीव्हीआर कंपनी ब्यौहारी के विरुद्ध 4 करोड 48 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसी प्रकार एक अन्य दूसरे प्रकरण में प्रबंधक, आईसीएस कंपनी चेन्नई मद्रास पर 2 करोड़ 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उक्त प्रकरण की शिकायत राजस्व निरीक्षक मण्डल गोहपारू द्वारा कलेक्टर न्यायालय में की गई थी। राजस्व निरीक्षक गोहपारू द्वारा भ्रमण के दौरान पाया गया कि अनावेदक कंपनी द्वारा ग्राम दियापीपर की शासकीय भूमि आराजी में अवैध उत्खनन कर भंडारण करते पाया गया। प्रकरण के तथ्यों पर विचारोपरांत कलेक्टर द्वारा मप्र राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत अवैध रूप से उत्खनित खनिज पत्थर, गिट्टी 15000 फार्मा एवं 10000 ट्रक मुरूम का आंकलित बाजार मूल्य की दुगनी राशि 2 करोड़ 80 लाख का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।