MP GOVT ALLOWED SALES OF LIQUOR WITHOUT VALID CONSUMPTION PERMIT .
21 AGE LIMIT FOR BUYING LIQUOR , SECTION 23 OF MP EXCISE ACT
As per Excise Dept : No age proof required to check the age of person
Many 18-21 age peoples buying alcohol without Showing Age Proof.
How Excise Department Comply Section 23 Of Excise Act , If Age proof record Not Maintain By Dealer.
Penalty to illegal sale is Rs 2000 or Jail as per Excise Act.
Illegal Sale is Continue In MP without Age Proof.
Question:कृपा कर बताये के शराब पीने एवं खरीदने का परमिट कहा बनता है और उसकी वार्षिक फीस कितनी है? एक्साइज एक्ट की धरा २३ के अनुसार २१ साल से काम का शराब पीना एवं खरीदना अमान्य है. दुकान दार बालक समझ कर शराब देने से मन करता है और परमिट मांगता है.
Reply : २१ साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति फुटकर मदिरा दुकानों से नियमानुसार निर्धारित मात्रा में मदिरा क्रय करने हेतु परमिट (लायसेंस) की आवश्यकता नहीं है 1 इसी प्रकार फुटकर मदिरा दुकानों से मदिरा क्रय करने की लायसेंस फीस भी नहीं है 1 म, प्र. आबकारी अधिनियम १९१५ की धारा १६ (४) के अंतर्गत मदिरा दुकान से एक बार बियर की १२ बोतल, विहिस्की की ०४ बोतल, वाइन की ०६ बोतल खरीदने की पात्रता रखता है 1 यदि किसी व्यक्ति को पार्टी के लिए लायसेंस की आवश्यकता हो तो वह जिला भोपाल की परिसीमा के लिए निर्धारित शुल्क जमा कर पृथक से लायसेंस ले सकता है 1 इस जानकारी से शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया 1