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No Liquor Sale Near 5km Narmada River At Madhya Pradesh


भोपाल. मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने राज्य में नर्मदा नदी के किनारे शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। 
 
सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि अब नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब की ब्रिकी पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। 
 
ये आदेश 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। देसी विदेशी शराब के ठेकों से मध्य प्रदेश सरकार की सालाना आमदनी 8000 करोड़ रुपए है। नर्मदा के किनारे के शराब के ठेके बंद होने पर राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
 
इस वजह से चुना नर्मदा नदी को
धर्म के नाम पर शराबबंदी लागू कराना आसान होगा। नर्मदा देश की इकलौती नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। 
 
यानि मध्य प्रदेश की एक तिहाई आबादी सीधे-सीधे नर्मदा से जुड़ी है। सूबे की 230 विधानसभा सीटों में से सौ सीटों पर नर्मदा नदी एक मुद्दा होती है।