"आमआदमी पार्टी सें ही दूरी क्यो बनाती है कंग्रेस,भाजप और अन्य"
बुलंदशहर रेप केस: सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान से पलटे आजम खान
यूपी के बुलंदशहर गैंग रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी के मिनिस्टर आजम खान की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके क्लाइंट ने ये बयान नहीं दिया था कि गैंग रेप के पीछे राजनीतिक साजिश है। आजम खान ने कहा कि मीडिया में जो बयान छपा वह बयान उन्होंने नहीं दिया। उनके बयान को तोड़मरोड़ कर छापा गया है। आजम खान के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह बयान को लेकर हलफनामा दायर करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी की मानहानि वाला कोई बयान जारी करता है तो विक्टिम मानहानि (सिविल और क्रिमिनल) का केस कर सकता है लेकिन अगर किसी रेप विक्टिम के खिलाफ कोई आपत्तिजनक कॉमेंट किया जाता है तो वह विक्टिम रिट के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।
मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने हुई इस दौरान एमिकस क्यूरी एफ.एस. नरीमन ने मामले में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि मामले में आजम खान के बयान को तमाम मीडिया ने छापा था। रिपोर्ट में मंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ के बारे में भी बताया गया। 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था, साथ ही पब्लिक सर्वेंट द्वारा बयान के मामले में देश-विदेश की तमाम अदालतों में दिए गए फैसले का हवाला दिया था।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दो महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया और पिछली सुनवाई के दौरान उनकी ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। एमिकस क्यूरी ने कहा कि पब्लिक में ये बातें सामने आ चुकी हैं कि आजम खान को बयान के सिलसिले में नोटिस मिला है, तब उनकी ओर से बयान का खंडन क्यों नहीं किया गया और अब कहा जा रहा है कि बयान नहीं दिया।
इसी दौरान विक्टिम की ओर से पेश वकील किसलय पांडेय ने कहा कि आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये गैंग रेप राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और तमाम मीडिया में ये खबरें आई थी और वह इस बयान पर कायम थे। इस बयान के कारण विक्टिम का विश्वास हिल गया और उनके आत्म सम्मान को धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ये है कि पॉलिटिकल लीडर छानबीन के मामले में विरोधी बयान नहीं दे सकते। इसपर सिब्बल ने कहा कि उनके क्लाइंट ने इस तरह का कॉमेंट नहीं किया था।
सुप्रीम कोर्ट में विक्टिम के वकील किसलय पांडेय ने अर्जी में कहा है कि आजम खान ने उक्त बयान दिया था और इसकारण विक्टिम हर्ट हुई है। निगेटिव मैनर में गैर जिम्मेदाराना बयान देने की बात कही गई है। इस दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर बयान को आजम खान डिस्प्युट करेंगे फिर मीडिया से उनका पक्ष रखने के लिए कहा जाएगा। अदालत ने कहा कि बयान की सत्यता की जांच होगी और इसके लिए मीडिया को पक्षकार बनाया जा सकता है। विक्टिम का आरोप है कि आजम खान ने अपने बयान में कहा था कि ये गैंग रेप राजनीतिक साजिश है। गौरतलब है कि 29 जुलाई को बुलंदशहर के पास हाइवे पर मां और बेटी के साथ बलात्कार को अंजाम दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान तमाम कानूनी सवाल भी उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान लीगल सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या सरकार में बैठे व्यक्ति रेप से संबंधित मामले में की गई शिकायत को राजनीतिक साजिश कह सकता है? क्या सरकार में बैठा प्रशासनिक लेवल का व्यक्ति ये कह सकता है कि इस तरह की घटनाएं राजनीतिक साजिश के तहत होती हैं जबकि उस शख्स का इस घटना से कोई वास्ता न हो। क्या राज्य सरकार और कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की जिम्मेदारी वाला व्यक्ति इस तरह के बयान की इजाजत दे सकता है जिसका असर विक्टिम पर पड़ेगा और वह स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से अपना विश्वास खो बैठेगी। क्या राइट टू स्पीच ऐंड एक्सप्रेसन के तहत बोलने के अधिकार की सीमा पार करने जैसा नहीं है।