दो हजार घूस लेने वाले एसडीएम के रीडर को चार साल की कैद
Rewa MP। सिरमौर एसडीएम के रीडर रहे शिवानंद पांडेय Shiva Anand Pandey को विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेने के मामले में चार साल कारावास एवं बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।लोकायुक्त टीम ने रीडर को 15 अक्टूबर 2013 को दो हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत विवेचना पूर्ण होने पर विशेष न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन के अनुसार, चंद्रशेखर यादव ग्राम क्योंटी ने जमीन पर कब्जा दिलाने कोर्ट में अपील की थी। स्टे दिलवाने के लिए सिरमौर एसडीएम के रीडर शिवानंद पांडेय ने दो हजार रिश्वत मांगी थी। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त टीम ने एसडीएम कार्यालय में छापा मारकर रिश्वत लेते पकड़ा था।
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व तर्कों के उपरांत न्यायालय ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में तीन वर्ष की सजा एवं 10 हजार जुर्माना और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(1)डी 13(2)में 4 साल की सजा एवं दस हजार अर्थदंड दिया है।
Prevention of corruption act ,section 13(1)D and 13(2) bribe case , misconduct.