वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और जजों को उनके सेवाकाल में चर्चगेट और हाजीअली जैसी आलीशान जगहों पर फ्लैट अलॉट किए जाते हैं। रिटायरमेंट या ट्रांसफर के बाद ऐसे मकान दूसरे कर्मचारियों के लिए खाली किए जाने चाहिए। ऐसे अधिकारी भी हैं, जिन्होंने फ्लैट खाली नहीं किए। ऊपर से दंड और बकाया राशि नहीं चुकाई। इसमें कलेक्टर रहे आईएएस, आईपीएस अफसर और जज भी शामिल हैं। कुछ मामलों में सरकार को मजबूर होकर सक्षम प्राधिकरण के सामने मामला दायर करना पड़ा है। आरटीआई एक्सपर्ट अनिल गलगली को प्राप्त जानकारी के आधार पर इसका खुलासा हुआ है। वरिष्ठ आईएएस अफसर अश्विनी जोशी का ट्रांसफर ठाणे की कलेक्टर के तौर पर दिसंबर 2014 में हुआ था। उसके बाद से उन्होंने बी-रोड, चर्चगेट की केदार इमारत का फ्लैट नहीं छोड़ा है। तीन लाख रुपये से ज्यादा की बकाया दंड की वसूली के लिए दिसंबर 2015 में सक्षम प्राधिकरण में मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह ठाणे के पिछले कलेक्टर कमलाकर फंड का ट्रांसफर मार्च 2014 में हो गया था। उन्होंने भी हाजीअली की गवर्नमेंट कॉलोनी की बिल्डिंग नंबर छह के फ्लैट 29 पर कब्जा नहीं छोड़ा। उन पर बकाया किराए और दंड की रकम 14 लाख रुपये से ऊपर पहुंच गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ है, केवल नवंबर 2015 में सूचना दी गई है। गोंदिया के कलेक्टर रहे अविनाश झाडे मार्च 2014 में महात्मा फुले बैकवर्ड कॉर्पोरेशन के एडिशनल एमडी पद से रिटायर हुए। उन्होंने चर्चगेट की ए-रोड की तुषार बिल्डिंग का फ्लैट नंबर 603 का कब्जा बनाए रखा। उनके नाम 18 रुपये के किराए व दंड की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। कुछ ऐसा ही मामला प्रेमकुमार शर्मा का है। वे अप्रैल 2014 में गृह विभाग के विशेष प्रधान-सचिव पद से रिटायर हुए। इसके बाद उन्होंने चर्चगेट की 'यशोधन' इमारत के फ्लैट नंबर 31 का कब्जा छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। दस लाख का आसपास की दंड राशि की वसूली के लिए पेश मामला सक्षम प्राधिकरण से होते हुए सिटी सिविल कोर्ट पहुंच गया है। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ जजों ने भी रिटायरमेंट के बाद मकान नहीं छोड़े हैं। एस्प्लेनेड कोर्ट के जज प्रकाश राठौड जून 2014 में रिटायर हुए। स्मॉल कॉज कोर्ट के जज प्रकाशकुमार राहुले सितंबर 2014 में रिटायर हुए। राठौड ने चर्चगेट के ए-रोड की तुषार बिल्डिंग का फ्लैट 602 नहीं छोड़ा। राहुले भी नजदीक के बी-रोड की सागर बिल्डिंग की सागर बिल्डिंग का कब्जा बरकरार रखा। माननीय रिटायर्ड जजों राहुले पर 2.5 करोड़ और राठौड पर दस लाख का किराया व दंड सरकारी रेकॉर्ड में बकाया है। चर्चगेट की सागर बिल्डिंग के ही एक फ्लैट लेकर एक अन्य सिटिंग जज पर 1.11 लाख का किराया-दंड बकाया है। जजों के नाम बकाया वसूली की नोटिस जारी हुई है। ----------------------------- आईएएस अफसरों पर किराया-दंड अश्विनी जोशी, कलेक्टर ठाणे: " 3,06,838/- कमलाकर फंड, कलेक्टर ठाणे: " 18,47,109/- अविनाश झाडे, कलेक्टर गोंदिया: " 4,22,160/- जजों पर बकाया दंड-किराया रिटायर्ड जज, प्रकाशकुमार राहुले: " 2,43,740/- रिटायर्ड जज, प्रकाश राठौड: " 10,59,689/- रिटायर्ड जज, पंकज शाह: " 3,22,665/-
Source: Anurag.Tripathi2@Timesgroup.com nbt