Johnson & Johnson Fined 500 cr for Cancer Rich Baby Powder
मिजौरी
बच्चों के लिए देखभाल के प्रॉडक्ट बनाने वाली मशहूर कंपनी जॉनसन ऐंड जॉनसन पर 72 मिलियन डॉलर यानी करीब 494 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर यह जुर्माना अमेरिका के मिसूरी राज्य की एक अदालत ने लगाया है।
इस कंपनी के प्रॉडक्ट्स इस्तेमाल से कैंसर की संभावना के एक मामले में कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। एक महिला ने इन प्रॉडक्ट्स के इस्तेमाल से कैंसर होने की शिकायत की थी। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसके प्रॉडक्ट्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
पीड़ित महिला ऑवेरियन कैंसर (अंडाशय के कैंसर) से ग्रस्त थी जिसके चलते उसकी मौत हो गई। महिला जॉनसन ऐंड जॉनसन के बेबी पाउडर और शॉवर टु शॉवर का प्रयोग कई सालों से करती आ रही थी। कोर्ट ने महिला को परिवार को जुर्माने रकम चुकाने के आदेश दिए हैं। जैकलीन फॉक्स नाम की इस महिला के परिवार को सेंट लुइस के सर्किट कोर्ट की जूरी ने 10 मिलियन डॉलर 'ऐक्चुअल डैमेज' यानी असल नुकसान और 62 मिलियन का 'प्यूनिटिव डैमेज' यानी दंडात्मक नुकसान भरने का आदेश दिया है।
कोर्ट में दावा किया गया था कि फॉक्स ने बेबी पाउडर और शॉवर टु शॉवर का इस्तेमाल 35 साल से अधिक समय तक किया। तीन साल पहले उन्हें ऑवेरियन कैंसर से पीड़ित पाया गया और पिछले साल ही अक्टूबर में 62 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई।
वहीं अदालत के इस फैसले को लेकर कंपनी की प्रवक्ता कैरल गुडरिच ने कहा, 'ग्राहकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से ज्यादा बड़ी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें इस सुनवाई के नतीजों से निराशा हुई है। हमें वादी के परिवार से पूरी सहानुभूति है लेकिन हम इस पर दृढ़तापूर्वक विश्वास करते हैं कि कॉस्मैटिक टैल्कम पाउडर सुरक्षित हैं और इसके वैज्ञानिक सबूत भी हैं।'
इसके अलावा कोर्ट ने कंपनी को इसका भी दोषी पाया कि उसके टैल्कम पाउडर से कैंसर की संभावना के बारे में लोगों को चेताने में भी वह नाकाम रहा।
बच्चों के लिए देखभाल के प्रॉडक्ट बनाने वाली मशहूर कंपनी जॉनसन ऐंड जॉनसन पर 72 मिलियन डॉलर यानी करीब 494 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर यह जुर्माना अमेरिका के मिसूरी राज्य की एक अदालत ने लगाया है।
इस कंपनी के प्रॉडक्ट्स इस्तेमाल से कैंसर की संभावना के एक मामले में कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। एक महिला ने इन प्रॉडक्ट्स के इस्तेमाल से कैंसर होने की शिकायत की थी। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसके प्रॉडक्ट्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
पीड़ित महिला ऑवेरियन कैंसर (अंडाशय के कैंसर) से ग्रस्त थी जिसके चलते उसकी मौत हो गई। महिला जॉनसन ऐंड जॉनसन के बेबी पाउडर और शॉवर टु शॉवर का प्रयोग कई सालों से करती आ रही थी। कोर्ट ने महिला को परिवार को जुर्माने रकम चुकाने के आदेश दिए हैं। जैकलीन फॉक्स नाम की इस महिला के परिवार को सेंट लुइस के सर्किट कोर्ट की जूरी ने 10 मिलियन डॉलर 'ऐक्चुअल डैमेज' यानी असल नुकसान और 62 मिलियन का 'प्यूनिटिव डैमेज' यानी दंडात्मक नुकसान भरने का आदेश दिया है।
कोर्ट में दावा किया गया था कि फॉक्स ने बेबी पाउडर और शॉवर टु शॉवर का इस्तेमाल 35 साल से अधिक समय तक किया। तीन साल पहले उन्हें ऑवेरियन कैंसर से पीड़ित पाया गया और पिछले साल ही अक्टूबर में 62 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई।
वहीं अदालत के इस फैसले को लेकर कंपनी की प्रवक्ता कैरल गुडरिच ने कहा, 'ग्राहकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से ज्यादा बड़ी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें इस सुनवाई के नतीजों से निराशा हुई है। हमें वादी के परिवार से पूरी सहानुभूति है लेकिन हम इस पर दृढ़तापूर्वक विश्वास करते हैं कि कॉस्मैटिक टैल्कम पाउडर सुरक्षित हैं और इसके वैज्ञानिक सबूत भी हैं।'
इसके अलावा कोर्ट ने कंपनी को इसका भी दोषी पाया कि उसके टैल्कम पाउडर से कैंसर की संभावना के बारे में लोगों को चेताने में भी वह नाकाम रहा।