हॉर्लिक्स में गेहूं का नामो-निशान नहीं, घोषित किया मिसब्रांडेड
Bhopal :
भोपाल (नप्र)। सप्लीमेंट फूड के विक्रेता खरीदारों को आकर्षित करने के लिए डिब्बे में कई तरह के पोषक तत्व होने का दावा करते हैं, लेकिन असल में उस उत्पाद में वे तत्व होते ही नहीं हैं। इससे खरीदार अनजाने में ठग लिए जाते हैं। इसका सबूत हाल ही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन अमले द्वारा लिए गए हॉर्लिक्स के सैम्पल से मिलता है।हॉर्लिक्स के डिब्बे पर गेहूं का चित्र बना था, लेकिन जब खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में इसकी जांच की गई, तो उसमें गेहूं का नामो-निशान भी नहीं मिला। इसे मिसब्रांडेड घोषित किया गया। अब जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता के विरुद्घ एडीएम कोर्ट में मामला पेश करने की तैयारी कर रहे हैं।खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने गौतम नगर स्थित एसके एजेंसी से वूमन हॉर्लिक्स का नमूना लिया था। यह महिलाओं के लिए सप्लीमेंट पदार्थ था, जिसके शक्तिवर्धक होने का दावा किया जा रहा था। डिब्बे के ऊपर गेहूं का चित्र बना था। लेकिन अंदर गेहूं के अंश नहीं थे।यह है नियमनियमानुसार प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर जिन तत्वों के होने का दावा किया जाता है, उनका उस प्रोडक्ट में होना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर प्रोडक्ट को मिस ब्रांडेड माना जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थ के मिस ब्रांडेड पाए जाने पर विक्रेता पर 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।मिसब्रांडेड मिले नूडल्सखाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिया गया हक्का नूडल का सैम्पल भी मिस ब्रांडेड मिला है। इसके पैकेट पर निर्माता का पूरा पता अंकित नहीं था। साथ ही 'बेस्ट बिफोर' तारीख भी अंग्रेजी के छोटे अक्षरों (स्माल लेटर्स) में लिखी थी, जबकि इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों(केपिटल लेटर्स) में लिखा जाना चाहिए।रेड चिली अचार अमानकपुराने शहर के कबाड़खाना क्षेत्र से लिया गया रेड चिली अचार अमानक मिला है। इसमें जिस तेल का उपयोग किया गया था,वह ठीक नहीं था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अचार का सैम्पल लेकर ईदगाह हिल्स स्थित प्रयोगशाला में जांच कराई थी, जिसमें इसे अमानक पाया गया है।हॉर्लिक्स व नूडल्स के सैम्पल मिस ब्रांडेड मिले हैं। इनके विक्रेताओं के विरुद्घ एडीएम कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा।डॉ. पंकज शुक्ला, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी-
No trace of wheat is found in Horlicks by Food Drug Department Bhopal. Horlicks claim is fake in the ingredient in packet. Sample test by FD Department tested negative without wheat. Tested sample was missing wheat in Horlicks as claimed in packet. Missing claimed ingredient is called Miss Brand .As per law case is registered by FDI Bhopal and maximum Rs 5 Lac can be penalize by court. Cheating millions with Rs5 Lac fine is peanuts.Recently Hakka Noodles also miss branded by FDI.
Women Horlicks | declared Misbranded | Food and Drug Laboratory | Bhopal | Madhya Pradesh | hakka noodles | | | - See more at: http://naidunia.jagran.com/madhya-pradesh/bhopal-no-trace-of-wheat-in-horlicks-declared-misbranded-171096#sthash.PlPRLw1L.dp